अब नादां चालक नहीं चला सकेगे वाहन |

वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख 42 हजार हो गई है। इनमें 78 फीसद हादसे लापरवाही व शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से व ड्राइवर की गलती से हुए हैं। ये दुर्घटनाएं इसलिए भी अधिक होती हैं, क्योंकि आदतन अपराधी एक बार लाइसेंस जब्त होने के बाद नया लाइसेंस बनाकर फिर से गाड़ी चलाने लगते हैं। इस आपाधापी को रोकने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के बाद नियम तोड़ने वालों को ट्रैक करना आसान होगा। एक आधार कार्ड पर एक ही ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने इस कार्य के लिए एनॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म तैयार करने वाली कंपनियों से भी बात की है।

दुर्घटनाएं रोकने के लिए मोटर वाहन एक्ट की जगह पर सरकार जो नया रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट ला रही है, उसमें ऐसे प्रावधान भी होंगे जिनसे अप्रशिक्षित चालकों के लिए वाहन चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें प्रमाणित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों से ड्राइविंग सीखनी होगी और प्रमाणपत्र लेना होगा। नया नियम कार को छोड़कर सभी वाहन चालकों के लिए लागू होगा। इसके लिए तीन साल के भीतर देशभर में राज्य व जिला स्तरीय ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और केंद्र खोले जाएंगे। इंस्टीट्यूट में अनुसंधान के अलावा ड्राइविंग से संबंधित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षक तैयार होंगे। 

जिन राज्यों में 10वीं और 11वीं योजना में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट या स्कूल नहीं खुले हैं वहां 12वीं योजना के तहत इन्हें खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। परंतु वरीयता उन राज्यों को दी जाएगी जहां कोई इंस्टीट्यूट या केंद्र नहीं है। नए एक्ट में भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) लेने के लिए विकसित देशों की तर्ज पर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट देने होंगे। थ्योरी में कम से कम साठ फीसद अंक आने पर ही डीएल मिलेगा। नए एक्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट क्रास करने या बिना हेलमेट दुपहिया चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर सजा के प्रावधान किए जा रहे हैं। हालांकि आरसी या डीएल साथ रखने की शर्त को उदार बनाया जा रहा है।

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