विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए कुख्यात ओवैसी के बैंगलूरू प्रवेश पर प्रतिबन्ध

बेंगलुरू शहर के पुलिस आयुक्त ने निषेधाज्ञा लगाते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक सप्ताह तक बेंगलुरू में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है ! यह प्रतिबंध ओवैसी की पार्टी की एक जनसभा से पहले लगाया गया है !

अपने आदेश में आयुक्त एम एन रेड्डी ने ओवैसी पर शहर में किसी भी जनसभा या प्रत्यक्ष कार्यक्र म या ऑडियो-विजुअल के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम या किसी अन्य मीडिया में भाग लेने या बोलने पर भी रोक लगा दी है !रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 (3) के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए ओवैसी पर प्रतिबंध लगाया है !

दरअसल एमआईएम ने 21 फरवरी को बैंगलूरु में जनसभा की इजाजत मांगी थी लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली ! पुलिस ने उनके भाषण का ऑडियो वीडियो भी सुनाने की इजाजत नहीं दी है ! पुलिस आयुक्त एम.एन.रेड्डी के आदेशानुसार ओवैसी का भाषणा किसी भी जनसभा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं सुनाया जा सकता ! अपने विवादित बयानों और भाषणों के लिए कुख्यात ओवैसी ने कहा है कि वह इस प्रतिबंध को कोर्ट में चुनौती देंगे !

एआईएमआईएम ने अपनी जनसभा को छोटा मैदान में शनिवार को आयोजित करने का फैसला किया था ! इस जनसभा को ओवैसी के अलावा अन्य नेताओं द्वारा भी संबोधित करने का कार्यक्रम था ! इससे पहले पुलिस ने पार्टी को बैंगलूरु में एक रैली करने की इजाजत दी थी लेकिन बाद में उस इजाजत को वापस लेते हुए रैली को रद्द कर दिया गया था ! पार्टी ने इसको भी कनार्टक हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी ! बैंगलूरू पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि पार्टी को मीटिंग की इजाजत दी जा सकती है यदि वह डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में एक नया आवेदन पत्र दें ! बाद में पार्टी के आवेदन देने पर 21 फरवरी की इस जनसभा की इजाजत दे दी गई थी ! लेकिन आज पुलिस दारुसलेम के पार्टी कार्यालय पहुंची और ओवैसी को यह नोटिस दिया !



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