देश में सर्वाधिक वीफ का उत्पादन करने वाले राज्य महाराष्ट्र में आज से गौहत्या बंदी क़ानून लागू |




महाराष्ट्र में आज से गौहत्या बंदी क़ानून लागू हो गया | राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए | अब महाराष्ट्र में गौ ह्त्या दंडनीय अपराध बन गया है | 1995 में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार के समय पारित यह विधेयक तकनीकी कारणों से अटका हुआ था | 

विगत 15 वर्षों से किसी सरकार ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया | किन्तु फडनवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया, जिसे मानकर राष्ट्रपति महोदय ने अपनी सहमति देकर इस क़ानून को अस्तित्व में ला दिया | इस क़ानून में गौहत्या करने वालों को पांच साल की सजा तथा दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही इसे नॉन बेलेवल अपराध माना गया है | 

मुख्य मंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस ने ट्वीट कर राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया है |


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अंततः महाराष्ट्र में गौवध निषेध का सपना सच हुआ |
अब अगला कदम - 
सडकों पर लावारिस गाय नहीं |
गौशालाओं में समुचित देखभाल की सुनिश्चितता |
जैविक खेती |
प्रचुर दुग्ध उत्पादन |
श्वेत क्रान्ति |