गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूल में 25 प्रतिशत प्रवेश वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए, आवेदन पत्र 30 जून तक

शिवपुरी, 17 जून 2016/ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2016-17 हेतु गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को दिए जाने हेतु आवेदन पत्र आॅनलाइन अथवा आॅफलानन प्रक्रिया के तहत 23 से 30 जून 2016 तक जमा किए जाएगे। वंचित समूह से तात्पर्य अनुसूचित जाति, जनजाति, वनग्राम के पट्टाधारी, विमुक्त जाति और निशक्त बच्चे है, जबकि कमजोर वर्ग के रूप में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों और अनाथ बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

जिला परियोजना समन्वयक ने बताया गया है कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 23 जून 2016 से प्रारंभ की जायेगी। राज्य शासन द्वारा इस प्रक्रिया क¨ राज्य स्तर पर आॅन लाइन लाॅटरी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। वंचित समूह या कमजोर वर्ग के बच्चों को उन स्कूल में, जिनके पड़ोस की बसाहट में वे रहते हैं कक्षा 1/के.जी./नर्सरी में 23 से 30 जून 2016 तक आवेदन कर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इसके लिये आवेदन-पत्र 22 जून से संबंधित गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल, जनशिक्षा केन्द्र, बी.आर.सी./बी.ई.ओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे अथवा आर.टी.ई पोर्टल www-educationportal-mp-gov-in@Rte पोर्टल पर भी आॅनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है।

केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन के माध्यम से 05 जुलाई 2016 क¨ एन.आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा आॅनलाइन लाॅटरी के माध्यम से छात्रों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। लाॅटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी एवं यह सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।
रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त दस्तावेजों के साथ 07 से 15 जुलाई 2016 तक संबंधित अशासकीय स्कूल में जाना होगा 

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