शिवपुरी - एक शस्त्र लायसेंस निलंबित

जिला मजिस्ट्रेट श्री राजीव दुबे ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत की गई है। जारी आदेश में ग्राम लालपुर थाना करैरा जिला शिवपुरी निवासी हमीर सिंह कुशवाह पुत्र देवी सिंह कुशवाह का शस्त्र लायसेंस क्रमांक 06/1986/111/एसडीएम/करैरा पर दर्ज एक 12 बंदूक इकनाली का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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