देवास - मजदूरी देने में विलंब पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना

मनरेगा में मजदूरों के विलंब से मजदूरी का भुगतान जनपद पंचायतों के सीईओ को भारी पड़ा है। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने विलंब से किये गये मजदूरी भुगतान की क्षतिपूर्ति की वसूली राशि संबंधित जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों से किये जाने के निर्देश दिये है। 

उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी भुगतान निर्धारित समयावधि 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। मजदूरों को मजदूरी का समय सीमा में भुगतान नही करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिले की जनपद पंचायत देवास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद कुमार चौहान पर 6 हजार 401 रुपए, जनपद पंचायत टोंकखुर्द गजानंद सोलंकी पर 24 हजार 833 रुपए, जनपद पंचायत सोनकच्छ मुकेश जैन पर 9 हजार 190 रुपए, जनपद पंचायत बागली जितेन्द्रसिंह ठाकुर पर 5 हजार 664 रुपए, जनपद पंचायत कन्नौद किशोर कुमार कछवाया पर 2 हजार 540 रुपए जनपद पंचायत खातेगांव योगेन्द्र मेहता पर 14 हजार 936 रुपए वसूली जाएगी। इस प्रकार कुल 63 हजार 564 रुपये की वसूली के आदेश दिये है।

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