स्कूल चलाएं शिक्षा की दुकान नही - कलेक्टर राजगढ़



कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे द्वारा जिले के समस्त प्रायवेट स्कूल संचालकों को चेतावनी दी गई है की वे अनावश्यक फीस वृद्धि, अन्य प्रकार के शुल्क, एक ही दुकान से किताब और यूनीफार्म खरीदी, निर्धारित कोर्स से अतिरिक्त अन्य किताबों से बच्चों को पढने के लिए दबाव बनाना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने जैसे मामलों में संबंधित संस्था की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रायवेट शैक्षणिक संस्थाएं स्कूल चलाएं, शिक्षा की दुकान नही। इससे अभिभावकों एवं छात्रों में आक्रोश बढता है। कलेक्टर श्री पिथोडे आज यहॉ जिले के समस्त प्रायवेट विद्यालयों के संचालकों को आयोजित बैठक में संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने प्रायवेट स्कूल संचालकों से कहा की बच्चों को शिक्षित करना, उन्हे अच्छे संस्कार देना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना अच्छा काम है। इससे अच्छे और सभ्य समाज का निर्माण होता है। इस पुनीत काम को व्यवसायिक दृष्टि से नही देखे। लालची नही बने। 

इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बसों में निर्धारित सीट के अनुसार ही बच्चे बैठाने और अभिभावको एवं छात्रों में बोझ नही बढाने की सभी से अपेक्षा की। उन्होंने कहा की सभी प्रायवेट संस्थाएं कोई ऐसा अनुचित काम नही करे जिससे अप्रिय स्थिति निर्मित हो और मजबूर होकर कडी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पडे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया की जिले के समस्त प्रायवेट विद्यालय शासन की मंशा और अभिभावकों एवं छात्रों के हितो को अनदेखा नही करेंगे।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 एवं राजपत्र-2015 के क्रमांक 70 में प्रकाश‍ित अधिसूचना की जानकारी दी तथा सभी से सहयोग का आग्रह किया।

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