भोपाल - सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं के लिये विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना

प्रदेश के शासकीय आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा) महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिये विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के तहत प्रदेश के शासकीय आयुष महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राएं, जो मध्य प्रदेश के वास्तविक मूल निवासी हैं, जिनके माता-पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 42 हजार रूपये से अधिक न हो, शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने की पात्रता होगी। विद्यार्थी द्वारा संस्था छोड़ देने, पढ़ाई चालू नहीं रखने अथवा अन्य किसी स्त्रोत से शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त कर लेने पर यह सुविधा बन्द कर दी जाती है। उम्मीदवार को यह छूट केवल पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगी। यह छूट पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने पर ही जारी की जाती है। अनुत्तीर्ण उम्मीदवार को उस वर्ष दोबारा छूट की पात्रता नहीं होगी।

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