गिरा डंडा बैंक का एक और विकेट, राजेश ओझा की मौत के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ हुई प्राथमिकी दर्ज


विगत 3 जनवरी को डंडा बैंक की प्रताड़ना से तंग आकर हुई राजेश ओझा की मौत के मामले में आज थाना कोतवाली पुलिस में 2 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई ! इस कार्रवाई से डंडा बैंक संचालकों मैं हड़कंप की स्थिति निर्मित होना तय है ! इस मामले में शिवपुरी एसपी की भूमिका सराहनीय रही है ! एसपी महोदय ने इस कार्यवाही के द्वारा डंडाबैंक संचालकों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब यह अनैतिक कार्य शहर में नहीं चलेगा !

यह है पूरा मामला 

साक्षी मृतक की पत्नी श्रीमती अंगूरी ओझा, पुत्र मोनू ओझा, मुकेश कुमार, DHFL कंपनी के कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता एवं जयेश आदि के कथन के अनुसार मृतक राजेश ओझा ने प्लाट क्रय करने एवं मकान बनवाने हेतु डी एच एफ एल कंपनी से नौ लाख दो हजार चार सौ पैंतीस रुपये का लोन लिया था जिसकी मासिक क़िस्त 9124 रुपये थी ! मृतक राजेश ओझा ने डॉ अब्दुल कलाम कॉलोनी में तीन लाख रुपये में प्लाट क्रमांक 142 क्रय किया था व मनोज भार्गव ने मृतक का मकान इस प्लाट पर साढ़े तीन लाख रुपये में बनाया था व पोर्च कवर्ड एवं दुमदुमा निर्माण के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त लिए थे, जिसका कार्य उसके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था और मकान भी उसके हैण्ड ओवर नहीं किया गया था ! प्रदीप उर्फ़ राजू सेंगर निवासी शिव कॉलोनी ने मारपीट कर 50 हजार रुपये की मांग राजेश ओझा से की व मनोज भार्गव ने मृतक से 1 लाख रुपये पृथक से लेकर मृतक को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जिससे प्रताड़ित होकर मृतक राजेश ओझा ने जहरीला पदार्थ सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली ! आरोपियों पर भादवि की धारा 306 के तहत कायमी की गयी है !

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