एआईडीएमके की अम्मा को मिली जमानत


एआईएडीएमके के स्थापना दिवस के मौके पर 27 सितंबर से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है ! सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए जयललिता को अंतरिम जमानत दे दी है !


कोर्ट ने जयललिता को दो महीने के भीतर पेपरबुक फाइल करने को कहा है और ऐसा करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी ! इस मामले पर अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी !


आय से अधिक संपत्ति के मामले में एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है उन्हें ट्रायल कोर्ट ने चार साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 27 सितंबर को उन्हें जेल भेज दिया गया था ! कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार मानवाधिकार का उल्लंघन है, इसके चलते आर्थिक विषमता बढ़ती है ! इससे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए ! लिहाजा उन्हें (जयललिता) को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता !


उधर जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्तिका मामला उठाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने फैसले के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह मामूली जमानत है ! उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को सस्पेंड करना है या नहीं, इस पर आज शीर्ष अदालत में बहस नहीं हुई ! सुब्रमणयम स्वामी ने कहा की जय ललिता को जमानत खराब स्वास्थ के चलते मिली है और 18 दिसंबर तक जयललिता अपने घर ही रहेंगी !


जयललिता को 18 दिसंबर तक मामले से जुड़े सारे कागजात कोर्ट में जमा कराने की भी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने रखी है एवं जयललिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर राज्य में शांति बनाए रखने की अपील करेंगी ! सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं को हिंसक वारदातों से दूर रहने का आदेश दिया ! हिंसक वारदातें होने पर सुप्रीम कोर्ट जयललिता की जमानत रद कर सकता है !

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