कलेक्ट्रेट समाचार – संवेदनशील जनसुनवाई - आवेदकों को कुर्सी - अधिकारियों को निर्देश, लोक अदालत व शिक्षकों की ट्रांसफर नीति !



कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जनसुनवाई में आवेदकों को कुर्सी पर बिठाकर सुनी समस्याए 


राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई की व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दिया। 

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों से आने वाले प्रत्येक आवेदक को कुर्सी पर बिठाकर उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और निराकरण की कार्यवाही की। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की तख्तियां लगाई गई थी और निर्धारित सीट पर विभागीय अधिकारियों द्वारा उनके विभाग से संबंधित आवेदनों का भी निराकरण किया। इस व्यवस्था से आवेदकों को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास आवेदन देने में सहूलियत हुई। 

जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालोदिया, डिप्टी कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज गरवाल एवं पल्लवी बैद्य सहित जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आज 250 आवेदकों की समस्याओं को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया। 

जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, अतिक्रमण, पेंशन, मानदेय का भुगतान न होना आदि के संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। 

जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर ग्राम पंचायत भीमपुर में आज 

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी के मार्गदर्शन में 3 जुलाई 2019 बुधवार को प्रातः 10 बजे से नरवर जनपद पंचायत की भीमपुर ग्राम पंचायत में लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा । कलेक्टर ने जिले के सभी जिला कार्यालय प्रमुखों सहित जनपद पंचायत नरवर के अंतर्गत आने वाले समस्त खण्डस्तरीय अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए। 

उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के दिए निर्देश 


कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित होने वाली खाद्य सामग्री की समीक्षा करते हुए कहा कि आधारकार्ड पर 80 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित हो। उन्होंने इस संबंध में जिले की सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को दुकानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। 

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने खाद्यान्न सामग्री वितरण की समीक्षा करते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 25 दुकानों की आकस्मिक जांच करें। 

खाद, बीज के नमूने अमानक पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही करें 


कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने खरीफ फसलों के तहत खाद, बीज आदि की व्यवस्था के संबंध में उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए है कि खरीफ सीजन शुरू हो गया है। यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खरीफ की बोनी हेतु बीज खाद की किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी भी विशेष ध्यान दें। उन्होंने निर्देश दिए है कि जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं सही खाद, बीज प्राप्त हो। इसके लिए समय-समय पर नमूने भी लिए जाए। विश्लेषण के दौरान ऐसे नमूने जो अमानक पाए जाते है उन प्रकरणों में संबंधित दुकानदार के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिक दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। 

नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को 


राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी.कुमार के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2019 को प्रातः 10.20 बजे से जिला न्यायालय शिवपुरी में किया जाएगा। 

नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, बैंक रिकवरी के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सर्विस संबंधी प्रकरण, दूरसंचार बीएसएनएल एवं न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित अन्य प्रकरणांे का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर से संबंधित ऐसे प्रकरण जो न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं हैं, का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। 

ऐसे पक्षकारगण जो अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी में उपस्थित होकर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा तथा अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी श्री प्रमोद कुमार से जानकारी प्राप्त कर सकते है। 

कर्मचारियों को 05 जुलाई तक एज्यूकेशन पोर्टल पर आनलाईन करना होगा आवेदन 


म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 जारी की गई है। उक्त नीति की उपकंडिका 1.4 अनुसार शैक्षणिक संवर्ग के आवेदकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण एवं आपसी स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आॅनलाईन आवेदन को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत स्थानांतरण नीति में उल्लेखित प्रावधानों तथा एजुकेशन पोर्टल से जनरेट सूची अनुसार स्थानांतरण की कार्यवाही का प्रावधान रहेगा ।
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