सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री को पत्र - छीनी जाये राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता |



प्रिय प्रधानमंत्री जी,

मैं इस पत्र के साथ बाद के साथ कुछ प्रमाणीकृत दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनमें लन्दन के पते वाली यूनाइटेड किंगडम स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2002 में पंजीकरण और 2009 में विघटन की जानकारी है । कंपनी का नाम BACKOPS LIMITED था और इस कंपनी के निदेशक और सचिव श्री राहुल गांधी थे, जोकि वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं । इस कंपनी न. 4874597 के निगमन कागजात 21 अगस्त 2003 को इंग्लैंड और वेल्स में कंपनियों के रजिस्ट्रार में भरे गए तथा इसका विघटन फरवरी, 2009 को किया गया ।

जैसा कि आप कम्पनी के वार्षिक रिटर्न से देख सकते हैं (संलग्न दस्तावेज़ के पेज 6 के नीचे) श्री राहुल गांधी ने अपनी जन्म की तारीख सही दी है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के पते के साथ अपनी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की है। उक्त कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी के निदेशक के रूप में 10 अक्टूबर 2005 को श्री राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसमें उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश तथा पता यूनाइटेड किंगडम का सत्यापित किया गया था । उस दिनांक को कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का 65%श्री राहुल गांधी के नाम से दर्शाया गया था । कुछ तथ्य दोहराए गए थे, जिनमें श्री राहुल गांधी की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा उनकी नागरिकता उस दिनांक को ब्रिटिश दर्शाई गई थी ।

यह प्रथम द्रष्टया देश के कानून और संवैधानिक स्थिति का निम्नानुसार उल्लंघन है:

(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक पर रोक लगाई गई है कि वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता । ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता को स्वीकृति है, किन्तु भारत में स्पष्टतः नहीं है। अनुच्छेद 18 भी एक भारतीय नागरिक को विदेशी खिताब स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए श्री राहुल गांधी द्वारा प्रथम दृष्टया, एक असंवैधानिक कार्य किया गया है और इसलिए उनकी नागरिकता और लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए ।

(2) मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय संसद का कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के विदेश में एक कंपनी नहीं बना सकता और संसदीय चुनाव में उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन प्रपत्र भरते समय भी उसे उसकी घोषणा करना अनिवार्य व आवश्यक है ।

(3) यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी है कि श्री राहुल गांधी का PICKET BANK में एक अघोषित व अवैध खाता है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में है जो । मुझे विश्वास है कि श्री पी चिदंबरम ने दायित्व मुक्ति के पूर्व पिकेट बैंक की भारतीय शाखा प्रारंभ करने की सहमति दी, इसे सत्यापित किया जा सकता है । मुझे एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया है कि 24 सितम्बर 2001 या उसके आसपास श्री राहुल गांधी को बोस्टन में लोगान हवाई अड्डे पर, अघोषित 60,000 अमरीकी डॉलर के साथ हिरासत में ले लिया गया था, उस समय उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को बताया था कि यह उनका अपना पैसा है, जो उन्होंने पिकेट बैंक से निकाला है, तथा उन्होंने उसके सबूत भी प्रस्तुत किये थे । दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परिवार के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए हस्तक्षेप किया और मामले का निबटारा करवाया, तदुपरांत श्री राहुल गांधी भारत लौटने में सक्षम हुए । मुझे यकीन है कि इन घटनाओं का रिकॉर्ड पीएमओ में उपलब्ध हैं ।

अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अत्यावश्यक मानकर अविलम्ब इस प्रकरण का अवलोकन करें, अगर यह प्राथमिक साक्ष्य गलत हैं तो आवश्यक कदम उठायें, और यदि नहीं, तो श्री राहुल गांधी की नागरिकता और लोकसभा की सदस्यता छीनने के आदेश प्रसारित करें ।

सादर

सुब्रमण्यम स्वामी

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