इंदौर - एसिड बेचने वाले दुकानों की जाँच 4 दुकाने सील की गई


जिला कलेक्टर श्री पी नरहरि के सख्त निर्देश के बाद एडीएम श्री दीपक सिंह के निर्देशन में सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्रों में एसिड का संधारण और उपयोग करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें अलग अलग जगहों पर बिना अनुमति सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रो क्लोरिड एसिड मिला है। जिसे सील कर दिया गया है। 

एडीएम श्री दीपक सिंह ने बताया की एसिड को रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन जिला कलेक्टर को करना होता है और सभी जाँच के बाद सम्बन्धित आवेदक को निश्चित मात्रा में एसिड रखने की अनुमति दी जाती है। एसिड का उपयोग लैब प्रयोगशाला और उत्पादन में करने के लिए भी एडीएम के समक्ष अॉनलाइन आवेदन करना होता है जिसकी सांद्रता के आधार पर निश्चित सीमा में रखने की अनुमति प्रदान की जाती है । एसडीएम द्वारा जांच करने पर कई जगह बिना अनुमति एसिड का भंडारण पाया गया है और कई संथान बिना सक्षम अनुमति के इसका उपयोग द्वारा उत्पादन में किया जाना पाया गया है। जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एडीएम् श्री दीपक सिंह ने बताया की एसिड को बेचने वेक संस्थानों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायगी। एसिड बेचते समय खरीदने वाले का पूरा रिकार्ड और आई डी रखा जाना चाहिए और किस उद्देश्य के लिए एसिड खरीदा जा रहा है इसका भी रजिस्टर में पंजी होना जरुरी है।

आज रानीपुरा खातीपुरा और सियागंज क्षेत्र में एस डी एम नरेन्द्रनाथ और रविश की टीम ने बिना अनुमति एसिड बिकने पर 8 दुकानों पर जांच की कार्यवाही की सागर केमिकल्स और गुप्ता केमिकल्स के साथ दो अन्य दुकानों को बिना अनुमति एसिड रखने और बेचने पर सील कर दिया गया है। जांच की कार्यवाही लगातार चलती रहेगी।

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