बडवानी - अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने लागू की कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144


बड़वानी | 22-जून-2016 अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़वानी श्री हदयेश श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण कलेक्टर कार्यालय परिसर बड़वानी में आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू की है। 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी की इस कार्यवाही के कारण अब कोई भी व्यक्ति/संस्था/राजनैतिक दल/संगठन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से किसी भी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, रैली, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी एवं लाउड स्पीकर पर भाषण, धरना आदि कलेक्ट्रेट परिसर में नही करेंगे और न ही उसमें शामिल होंगे।

किसी भी व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ किसी भी प्रकार से परिसर में न तो लायेंगे, न कब्जे में रखेंगे और न ही किसी भी प्रकार उसका उपयोग करेंगे।

किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र ढोल-ढमाको वाद्य यंत्रो का उपयोग बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व से लिखित अनुमति के नही किया जावेगा। साथ ही किसी भी वाहन पर बिना अनुमति के कोई ध्वनि विस्ताकर यंत्र लगाकर कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश नही करेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय घातक अस्त्र-शस़्त्र, धारदार हथियार तलवार/छुरा/अल्लम/भाला/तीर-कमान, चेन तेजाब विस्फोटक पदार्थ अथवा ज्वलनशील पदार्थ को लेकर कार्यालय परिसर में बिना अनुमति नही आयेंगे और न ही ईंट, पत्थर, रोड़े आदि का किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष एकत्रीकरण भी नही करेंगे।

केवल शस्त्र लायसेंसी जिन्हे शस्त्र निरीक्षण/शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण कराना है, वैध लायसेंस के साथ ही कार्यालय परिसर की सीमा में उक्त कार्य हेतु प्रवेश करेगा।

प्रति मंगलवार जनसुनवाई के दौरान जन सामान्य अपने आवेदन पत्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकते है।

इस आदेश की अवहेलना या उपेक्षा करने वालो पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

इन्हे रहेगी छूट

यह आदेश उन लोक सेवको पर लागू नही होगा, जिन्हे अपने कर्तव्यो के निर्वहन के लिए शांति सुरक्षा और अपराधो को रोकने, उनके शमन के लिए हथियार रखना, आवश्यक है या इसकी ईजाजत दी गई है। दिव्यांग शक्ति जिन्हे सहारे के लिए लाठी रखना नितांत आवश्यक है वे लाठी रख सकेंगे अथवा वे अधिकृत बैंक कर्मचारी या अन्य अधिकारी/कर्मचारी जिन्हे अपने कर्तव्य स्थान पर अपने कर्तव्य पालन में हथियार रखना आवश्यक है, को उक्त आदेश से नियमानुसार छूट रहेगी।

एक टिप्पणी भेजें

एक टिप्पणी भेजें