बुरहानपुर - बिना लाइसेन्स एसिड विक्रय करना गैरकानूनी



माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में एसिड का विक्रय हेतु प्रत्येक दुकानदार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा एसिड विक्रय लाइसेन्स अनिवार्य रूप से लेना होगा। साथ ही मध्यप्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियम 2014 की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
बिना लायसेंस के एसिड विक्रय करने पर होगी कार्यवाही

यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेन्स के एसिड का विक्रय करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उक्त धाराओं के तहत कार्यवाही एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा विक्रयकर्ता पर 50000/- रूपये तक का जुर्माना आरोपित किया जावेगा। दुकानदार को एसिड विक्रय के पूर्व ग्राहक की जरूरत का सत्यापन करना होगा। इस दौरान ग्राहक का फोटो आईडी वेरिफाई कर विक्रय किए हुए एसिड का समस्त रिकार्ड विक्रय रजिस्टर में संधारित कर प्रत्येक 15 दिवस में विक्रय का ब्यौरा एसडीएम कार्यालय में जमा करेंगे। विक्रय की जानकारी दो वर्ष के लिए दुकानदार द्वारा संधारित किया जावेगा एवं दुकानदारों को एसिड विक्रय हेतु प्रति माह अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा परमिट लेना होगा। उन्हें जारी मात्रा से अधिक एसिड विक्रय का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी संस्थान द्वारा एसिड क्रय किया जा रहा है तो संस्थान द्वारा किसी उत्तरदायी व्यक्ति को नामांकित किया जावेगा। उस उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में देनी होगी।

लायसेंस के लिये यहा करें आवेदन

जिन दुकानदारों द्वारा एसिड विक्रय हेतु लाइसेन्स के लिये आवेदन आज दिनांक तक नही किया है। वे तत्काल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें। बिना लाइसेन्स/एसिड संबंधी गैरकानूनी गतिविधियो में लिप्त नागरिकों पर की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। एसिड लाइसेन्स प्राप्त करने में किसी कठिनाई होने पर संबन्धित व्यक्ति उचित मार्गदर्शन हेतु कार्यालयीन समय में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर/इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सर्जन/सर्जन/ सिविल सर्जन, ड्रग इंस्पेक्टर, कलेक्टोरेट कार्यालय स्थित लायसेंस शाखा श्री किशन कनेश से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

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