शिवपुरी - 30 सितम्बर तक अघोषित आय घोषित कर दण्ड से बचें: आयकर अधिकारी भगत

शिवपुरी, 6 जुलाई (ब्यूरो)। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा आय घोषणा योजना 2016 घोषित कर दी गई है। इस योजना के तहत 30 सितम्बर तक कोई भी व्यक्ति या फर्म अपनी अघोषित आय घोषित कर जुर्माना और दण्ड से बच सकता है। उक्त जानकारी शिवपुरी के आयकर अधिकारी निर्मल कुमार भगत ने 5 जुलाई को जनपद भवन तहसील करैरा में आयोजित बैठक में दी। इस बैठक में समस्त सीए एसोसिएशन, चेम्बर ऑफ कॉमर्स तथा तहसील करैरा के समस्त एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के सदस्यगण को आमंत्रित किया गया था जिसमें प्रमुख रूप से ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश पहारिया, मंडी समिति के उपाध्यक्ष राजेश गोयल, सेठ बंधु सीमेंट व्यापार एसोसिएशन तथा अन्य व्यापारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में आयकर अधिकारी निर्मल कुमार भगत ने बताया कि वित्त मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आय घोषणा योजना 2016 के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत योजना की जानकारी तथा लागू होने की विभिन्न शर्तें, घोषणा फार्म की जानकारी, फायनेंस एक्ट 2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि आय घोषणा योजना 2016 के तहत कोई भी व्यक्ति या फर्म अपनी अघोषित आय पर 45 प्रतिशत कर अदा कर जुर्माने और दण्ड से बच सकता है। बैठक में आयकर निरीक्षक मनोज याज्ञनिक, केपी वर्मा कार्यालय अधीक्षक, सतीश शर्मा कार्यालय सहायक एवं कैलाश विकल पत्रवाहक भी उपस्थित थे। 

घोषणा के संबंध में कल आयकर कार्यालय शिवपुरी पर बैठक 

आयकर अधिकारी शिवपुरी निर्मल कुमार भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई को दोपहर चार बजे आयकर कार्यालय फिजीकल रोड शिवपुरी में आयकर घोषणा 2016 के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें सीए एसोसिएशन, टैक्स वार एसोसिएशन, चेम्बर ऑफ कॉमर्स तथा शिवपुरी शहर के समस्त एसोसिएशन को आमंत्रित किया गया है। बैठक में आय घोषणा 2016 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी।

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