लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रकरण लंबित रखने पर शिवपुरी के तीन अधिकारियों को मिला नोटिस

कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने जिले में म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को समय-सीमा के अंदर सेवाए उपलब्ध न कराने और अधिनियम की धारा 05 का उल्लघंन करने के आरोप में तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जवाब प्रस्तुत न करने एवं संतोषजनक न होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध म.प्र.लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा) जिला शिवपुरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना पिछोर की प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती आरती सोनी, नगर पंचायत नरवर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरवर श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा और पुलिस थाना कोलारस के थाना प्रभारी श्री अभिनाश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है

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