सीहोर में की जा रही है विपत्तिग्रस्त और गरीब महिलाओं को कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण की योजना

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत जिले में विपत्तिग्रस्त, पीड़ित महिलाओं और बहनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये इनसे आवेदन मंगाये गये हैं। बताया गया है कि परिवारहीन, बलात्कार या दुर्व्यापार से बचाई गरीब महिलायें ऐसिड, दहेज, और अग्नि पीड़ित सामाजिक कुप्रथा की शिकार या जेल से रिहा होने वाली अथवा परित्यक्ता, तलाकशुदा, गरीब महिलायें अथवा आश्रय, बालिका, अनुरक्षण गृह की विपत्तिग्रस्त बालिका एवं महिला और बाल विवाह से पीड़ित महिलाओं के लक्ष्य समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षित करने की योजना है। 

पात्रता के लिये सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या परित्यक्ता, विधवा महिला हेतु आयु सीमा 50 वर्ष तक की है। कम पढी-लिखी साक्षर या अनपढ़ महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण के विषय बताते हुए कहा गया है कि फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथिरैपी, आया, वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, शार्ट टर्म मैनेजमेंट, बीएड. डीएड. आईटीआई, होटल, प्रयोगशाला सहायक, फैशन डिजाइनिंग के साथ ही समय- समय पर शासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण विषय में विधिवत, व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इच्छुक महिलाओं को जिला महिला सशक्तीकरण अधिकारी को आवेदन करने एवं अन्य जानकारी के लिये उनके कार्यालय में सम्पर्क करने की सलाह दी गयी है

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