प्राचार्य के साथ अभद्र व्यवहार करने पर धार की अध्यापिका श्रीमती सुनिता मौर्य निलंबित

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी द्वारा शासकीय हाईस्कूल ब्रम्हाकुण्डी की अध्यापिका श्रीमती सुनिता मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय धार नियत किया गया है। आदेश के तहत प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल ब्रम्हाकुण्डी द्वारा अवगत कराया किया कि अध्यापिका श्रीमती सुनिता मौर्य द्वारा दिनांक 29 जून 2016 को दोपहर 12.30 बजे प्राचार्य कक्ष में आकार प्राचार्य के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। संस्था प्रमुख द्वारा घटनाक्रम के संबंध में पंचनामा प्रस्तुत कर श्रीमती मौर्य के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गई। श्रीमती सुनिता मौर्य अध्यापिका का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचारण नियत 1965 के नियम 3 एवं पंचायत राज अधिनियम 1989 एवं 2008 के वितरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

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