मध्यप्रदेश - वोटर लिस्ट का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक अक्टूबर से


भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आगामी एक अक्टूबर से शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पुनरीक्षण कार्यक्रम के संचालन और निर्धारित कार्यवाही समयावधि में पूरी करवाने के लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये हैं। जिला कलेक्टर्स से कहा गया है कि एक जनवरी 2017 की अर्हता-तिथि के अनुसार समस्त कार्यवाही के लिए अपने अधीनस्थ अमले को पाबंद करें।

कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन एक अक्टूबर को होगा। एक से 31 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियाँ प्राप्त की जायेगी। ग्राम-सभा/ग्राम-पंचायत एवं आवासीय कल्याण संस्थाओं में मतदाता सूची के संबंधित भाग एवं अनुभाग का वाचन 7 एवं 14 अक्टूबर को होगा। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट द्वारा विशेष अभियान में दावे-आपत्ति 16 एवं 23 अक्टूबर को प्राप्त की जायेगी। दावे-आपत्तियों के निराकरण की तिथि 30 नवम्बर रखी गई है।

डॉटा-बेस, अपडेशन, फोटोग्राफ, कन्ट्रोल-टेबल अपडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी और मुद्रण का कार्य 24 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा। मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी 2017 को होगा।

सीईओ कार्यालय ने प्रारंभिक कार्यवाही में बीएलओ/अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, फार्म/प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। जिले में फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन अधिसूचित स्थलों पर करवाने को कहा गया है। दावे-आपत्तियों को प्रतिदिन वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित रूप से हो, ताकि कोई भी व्यक्ति उसे देख सकें। अन्य कार्यवाही में पाण्डुलिपि की तैयारी, नये सेक्शन का निर्धारण, नये नाम को सम्मिलित करना तथा नामों का निरसन एवं संशोधन, दावे-आपत्तियों पर निर्णय आदि शामिल है।

अस्सी या उससे अधिक आयु के मतदाता की जानकारी नामावली में दर्ज विवरण के आधार पर तैयार कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही करने को कहा गया है। निर्वाचक नामावली से ऐसे मतदाता, जिनके नाम मृत्यु के बाद भी दर्ज हैं, के नाम डिलीट किये जायेंगे। नामावली का अंतिम प्रकाशन अधिसूचित स्थानों पर 10 जनवरी 2017 को होगा। आयोग के निर्देश पर 1.1.2017 की तिथि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाताओं को पी.व्ही.सी. रंगीन परिचय-पत्र दिया जायेगा। साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को नामावली की प्रति नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। छूटे हुए विधायक एवं सांसदों के नाम भी नामावली में जोड़ने की कार्यवाही करने को कहा गया है। सभी मतदान केन्द्र पर बीएलओ की नियुक्ति सुनिश्चित करने और पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी राजनीतिक दलों की बैठक लेकर देने को कहा गया है।

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