सहायक श्रम अधिकारी पर 1500 रूपये जुर्माना
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कलेक्टर श्री विनोद शर्मा ने लोक सेवा गारंटी सबलगढ में विभिन्न सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 के तहत समय सीमा में आवेदन का निराकरण न करने पर सहायक श्रम अधिकारी श्री एच सी चौखरिया पर 1500 रूपये का जुर्माना अधिरोपति किया है। यह राशि 30 दिवस के अन्दर श्री चौखरिया के वेतन से काटकर संबंधित आवेदन कर्ता को प्रदाय होगी।
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मध्यप्रदेश
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