शहर में 23 नवम्बर को क्षतिग्रस्त हुई पंजाब नेशनल बैंक की पूर्व बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त मामले में अब पीडि़त भवन स्वामी कमलकिशोर पुत्र स...

शहर में 23 नवम्बर को क्षतिग्रस्त हुई पंजाब नेशनल बैंक की पूर्व बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त मामले में अब पीडि़त भवन स्वामी कमलकिशोर पुत्र स्व.रामआसाराममल वर्मा निवासी हनुमान कॉलोनी शिवपुरी ने मांगा है। भवन स्वामी कमलकिशोर ने पूर्व में ही बैंक को सूचित कर बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी थी लेकिन बैंक ने नजर अंदाज किया, वह तो समय अच्छा था कि एक माह पूर्व 15.10.2016 को हस्तांरित होकर यह बैंक झांसी तिराहा पर पहुंच गया अन्यथा किसी बड़े हादसे की संभावन से इंकार नहीं किया जा सकता था। अब पीडि़त ने बैंक प्रबंधन को नोटिस देकर क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के हर्जाने सहित अक्टूबर एवं नव बर माह का किराए भी मांगा है।
भवन स्वामी कमलकिशोर वर्मा ने बताया कि हमारे स्वामित्व की 18.5 बाई 74 साईज का भवन पंजाब नेशनल बैंक को 9.11.2004 को किराए पर दिया गया था। इसके बाद कमलकिशोर ने 31.12.2008 को बैंक की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी थी बाबजूद इसके बैंक अनवरत रूप से संचालित बना रहा इसके बाद 31.12.2013 को बैंक और भवन स्वामी का एग्रीमेंट ाी समाप्त हो गया, इसके बाद भी बैंक ने भवन खाली नहीं किया और किराए पर चलता रहा। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने बीती 4 नव बर 2016 को एक नोटिस ावन स्वामी को जारी कर बैंक आधिपत्य के संबंध में 9.11.2016 को बुलाया लेकिन यह भी बैंक प्रबंधन ने अपनी मर्जी से किया और उस समय नियत तारीख को भवन स्वामी ग्वालियर किसी आवश्यक काम से गया हुआ था और अगले दिन 10 नव बर को अपने आने की सूचना दे दी थी इसके बाद भी पुन: बैंक ने ना तो बुलाया और ना ही भवन स्वामी की बिल्डिंग खराब होने की स्थिति को गं ाीरता से लिया। वर्तमान में भी भवन स्वामी का भवन बैंक के आधिपत्य में है और इस आधिपत्य को लेने वह 26 अक्टूबर को बैंक पहुंचा था कि उसे भवन निर्माण कराना है लेकिन बैंक प्रबंधन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बैंक प्रबंधन 15 अक्टूबर 2016 को झांसी तिराहा स्थित धाकड़ पेट्रोल पंप के सामने स्थानांतरित हो गया बाबजूद इसके अक्टूबर-नव बर को किराया भवन स्वामी को नहीं दिया। इसी बीच बीती 23 नव बर को पंजाब नेशनल बैंक की यह बिल्डिंग अचानक भर-भराकर गिर गई हालांकि तत्समय कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन यदि समय रहते बैंक प्रबंधन बिल्डिंग खाली नहीं करता तो गंभीर जनहानि की संभावना भी थी। इस मामले को लेकर अब भवन स्वामी ने अपनी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग का हर्जाना व अक्टूबर-नव बर माह का किराया पंजाब नेशनल बैंक से मांगा है।
इनका कहना है-
हमने तो पूर्व से ही पंजाब नेशनल बैंक को भवन खाली करने को नोटिस जारी कर दिया था लेकिन बैंक प्रबंधन ने नियमित समयावधि में बैंक खाली नहीं किया, इसी बीच अब जब भवन जर्जर होकर ढह गया और भवन स्वामी के भवन का आधिपत्य भी बैंक के पास है इसलिए बैंक प्रबंधन को ना केवल अक्टूबर-नव बर माह का किराया देना होगा बल्कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग का हर्जाना भी चुकाना होगा। हमने नोटिस जारी कर दिया है और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दे दी है। अंकित वर्मा, अभिभाषक, भवन स्वामी, शिवपुरी
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