शासकीय समाचार – प्राथमिक कक्षाओं से कोई विद्यार्थी नहीं होगा निष्कसित,ग्रामोद्योग लगाए, स्वरोजगार पाए


विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी विद्यार्थी नही होगा निष्कासित 

शिवपुरी, 05 जुलाई 2019/ जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राएं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किए जाएगें। ग्रेड प्राप्त नहीं कर पाने पर उन्हें दो माह की कालावधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत भी असफल होने पर विद्यार्थी को अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। 

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधानिक सतत व व्यापक मूल्यांकन अधिनियम में आरटीई एक्ट 2019 संशोधन एवं गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वर्ष 2019-20 हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन निर्देश निम्नवत प्रसारित किए गए है। कक्षा 01 से कक्षा 8वीं तक सभी कक्षाओं के मासिक मूल्यांकन माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किए जाएगें। जिसमें मासिक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रत्येक विषय हेतु 10-10 अंक निर्धारित रहेंगे। यह मूल्यांकन माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, जनवरी एवं फरवरी में लिए जाएगें। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के लिए माह सितम्बर में तिमाही तथा प्रतिभा पर्व के रूप में माह दिसम्बर में छमाई एवं फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में वार्षिक मूल्यांकन होना संभावित है। 

कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु वार्षिक परीक्षा माह फरवरी/मार्च में नियमित वार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। जिसका संपादन जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में संकुल केन्द्र प्रभारियों द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र कक्षा 8वीं के बच्चों को निर्धारित लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होने पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 2011 कंडिका-19 के अनुसार स्कूल के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। 

ग्रामोद्योग लगाए, स्वरोजगार पाए 

शिवपुरी, 05 जुलाई 2019/ म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं में इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतियों से 15 जुलाई 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। अधिक जानकारी कार्यालय प्रबंधक ग्रामोद्योग जिला पंचायत (पोहरी रोड) शिवपुरी में कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 

प्रबंधक म.प्र.खादी तथा ग्रामद्योग बोर्ड जिला पंचायत शिवपुरी ने बताया कि समस्त योजनाओं में प्रकरण आॅनलाईन के माध्यम से प्राप्त किए जाएगें और आॅनलाइन किए गए प्रकरणों की हार्डकाॅपी कार्यालय प्रबंधक ग्रामोद्योग में जमा कराई जाएगी। इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो एवं उसका परिवार बैंक में कालातीत एवं ऋणी नहीं हो, वह समस्त योजनाओं में आवेदन कर सकता है। 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपए तक के प्रकरण तैयार किए जा सकेंगे। प्रकरणों में मूल निवासी, जाति, राशनकार्ड, 8वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, आधारकार्ड, परिवार आईडी, दो फोटो एवं उद्योग से संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सी.ए. द्वारा मान्य की जाएगी। अनुदान की पात्रता सामान्य वर्ग पुरूष को 25 प्रतिशत एवं सामान्य महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत अधिकतम 8.75 लाख रूपए अनुदान की पात्रता होगी। उम्र 18 से 60 वर्ष तक रहेगी। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग आयोग द्वारा निर्धारित सूची अनुसार रहेंगे। इस योजना में 50 हजार से 10 लाख तक के प्रकरण तैयार किए जाएगें। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष तक मान्य की जाएगी। इस योजना में लगने वाले दस्तावेज मूल निवासी, जाति, राशनकार्ड, 5वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, आधारकार्ड, परिवार आईडी, परियोजना प्रतिवेदन तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो रहेंगे। अनुदान की पात्रता अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 30 प्रतिशत, अधिकतम 02 लाख रूपए तक की अनुदान की पात्रता होगी। 

आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अशिक्षिक आवेदक को भी लाभ दिया जाएगा। जिसमें 50 हजार तक का ऋण प्रकरण तैयार किए जाएगें। अनुदान की पात्रता 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रहेंगी। दस्तावेज मूलनिवासी, जाति, राशनकार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अंत्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य पीडीएस कार्डधारी होना अनिवार्य है। आधारकार्ड एवं समग्र आईडी तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो आवश्यक रहेगे।

पटले मतदाता सूचियों के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु प्रेक्षक नियुक्त 

शिवपुरी, 05 जुलाई 2019/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2019 के पर्यवेक्षण हेतु शिवपुरी जिले के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री रविशंकर पटले को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि नियुक्त प्रेक्षक श्री पटले प्रथम चरण के तहत 8 जुलाई से 15 जुलाई 2019 तक जबकि द्वितीय चरण में 20 अगस्त से 22 अगस्त तक जिले का भ्रमण कर फोटोयुक्त मतदाता सूची का पर्यवेक्षण करेंगे। प्रेक्षक श्री पटले के लायजनिंग आफिसर एम.पी.एग्रो शिवपुरी के प्रबंधक श्री रविन्द्र झारिया को बनाया गया है। इनके सहयोग हेतु जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी के डाटा एन्ट्री आपरेटर श्री मनोज सेन को भी नियुक्त किया गया है।
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