विदिशा में धारा 144 लागू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जिले में धारा 144 प्रभावशील करने का आदेश जारी कर दिया गया है यह आदेश 16 मार्च तक प्रभावशील होगा। जारी आदेश में उल्लेख है कि लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभावशील किया गया है। अतः दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आग्नेय एवं घातक हथियारों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि के दौरान रैली, जुलूस, धरना विरोध का सामूहिक प्रदर्शन, चक्का जाम जैसी गतिविधियां नही की जा सकेगी। भीड़ का सार्वजनिक स्थान पर एक होना, भीड़ बनाकर चलना वर्जित रहेगा। धार्मिक स्थलों अथवा अन्य स्थानो पर कोई भडकीले भाषण अथवा राजनैतिक चर्चा को वर्जित किया गया है। धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग अधिनियम 1988 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाएगी। धार्मिक, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, बयानबाजी, टीका टिप्पणी के साथ ही किसी भी प्रकार की फब्ती व्यंग्य आदि किया जाना वार्जित किया गया है।

किसी भी फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि सोशल इंटरनेट साइट पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो चित्र, मैसेज, सांप्रदायिक मैसेज आदि को पोस्ट करने पर उनको फालो करने अथवा कमेंट करने, लाइक करने या क्रास कमेंट करने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है साथ ही काफी अधिक संख्या में एकत्रित होकर किसी समुदाय के विरुद्ध प्रदर्शन नही किया जा सकेगा।

कोई मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भी भाग किराए पर नही देंगे जब तक की यह किराएदार या पेइंगगेस्ट का विवरण संबंधित थाने में प्रस्तुत नही करेगा। इसी प्रकार कोई भी धर्मशाला, लॉज संचालक उनके परिसर में स्थित किसी भी कक्ष का उपयोग किसी भी व्यक्ति को जब तक नही करने देंगे निर्धारित फार्म में व्यक्तिगत जानकारी रजिस्टर्ड नही करा दी जाती है। होटल लॉज धर्मशाला रिसोर्ट संचालक के जवाबदेहीहोगी कि वह संदिग्ध व्यक्तियों के पाए जाने पर तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देना सुनिश्तिच करेंगे। छात्रावास संचालक भी छात्रावासों मे रह रहे छात्र-छात्राओं की जानकारी मकान मालिक भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कारीगरों की भी जानकारी अनिवार्यतः संबंधित थाने में उपलब्ध कराएंगे।

जिले की सीमा में बगैर विहित अनुमति के पराम्परागत धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा किसी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस धरना प्रदर्शन के आयोजन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश पारिवारिक सदस्यों, विवाह समारोह, बारात तथा शव यात्रा पर प्रभावशील नही रहेगा।

बिना सक्षम अनुमति के कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही कर सकेगा। साथ ही सोडा वाटर, काचं की बोतले, इंर्टो के टुकड़े, पत्थर, पैट्रोल तथा एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्र में सर्वसाधारण को ध्वनि विस्तारक यंत्रो द्वारा दी जाएगी साथ ही एक-एक प्रति संबंधित कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए है।

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