सिगरेट, बीडी एवं तत्बाकू का सेवन करते हुए पाए जाने पर 15 लोगों पर लगाया गया अर्थदंण्ड
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आज गुरूवार को जिला रजिस्ट्रार जेएमएफसी श्री तनवीर खान सहित न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर सिगरेट, बीडी एवं तम्बाकू का सेवन करते हए पाये जाने पर 15 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 1,340 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
इनमें हिरणखेडी थाना राजगढ के रोड जी पुत्र गिरधारी तंवर को 50 रूपये, आंखखेडा थाना आरोन के कालूराम पुत्र मर्दन सिंह धाकड को 100 रूपये, ग्रमा बिजरौनी थाना बदरवास जिला शिवपुरी के रामपाल पुत्र रघुवीर सिंह लोधा को 100 रूपये, गोकुल सिंह चक्क गुना के राजेन्द्र पुत्र पूरन सिंह यादव को 20 रूपये, ग्राम बमोरी के गोलू पुत्र देवीलाल बाल्मिक को 100 रूपये, ग्राम चारोल चक्क थाना कैंट गुना के सत्यपाल जाट पुत्र शंभूसिंह जाट को 100 रूपये, नानाखेडी गुना के नेमीचंद पुत्र जानकीलाल धाकड को 100 रूपये, गोकुल सिंह चक्क गुना के इब्राहिम पुत्र बासल खॉं को 20 रूपये, घोसीपुरा गुना के राजू श्रीवास्तव पुत्र गोपाल श्रीवास्तव को 50 रूपये, ग्राम बरसाती थाना फतेहगढ के धुलजी पुत्र गोमा बंजारा को 100 रूपये, गुना के अनिल खंगार पुत्र राजेन्द्र सिंह खंगार को 100 रूपये, गुलाबगंज कैंट गुना के दीपक पुत्र जीवनलाल धाकड को 100 रूपये, जगदीश कालोनी गुना के योगेश बाल्मिक पुत्र गोपाल को 100 रूपये, जगदीश कालोनी गुना के हेमंत पुत्र रज्जन बाल्मिक को 200 रूपये तथा राजकुमार पुत्र रामजीलाल बाल्मिक को 100 रूपये के अर्थदण्ड से सिगरेट, बीडी एवं तत्बाकू का सेवन करते हुए पाए जाने के कारण दण्डित किया जाना शामिल है।
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