साहूकारी अधिनियम में बदलाव करेगी मप्र सरकार

मध्यप्रदेश सरकार साहूकारी अधिनियम1936 में बदलाव करने जा रही है। इस अधिनियम में 84 साल बाद बदलाव हो रहा है। इस बदलाव से मध्यप्रदेश के उन लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है जो समय समय पर साहूकारों की मनमानी का शिकार होते है। मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में सोमवार को वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक ने इसके प्रस्ताव पर सहमति दी है। मसौदे को विधानसभा के बजट सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा कि संसोधित कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसमें जेल भेजने का भी प्रवधान होगा। राज्य सरकार हर साल बैंकों के ब्याज दर की समीक्षा करने के बाद साहूकारी ब्याज की दरें भी निर्धारित करेगी। बता दें प्रदेश में सूदखोरी के रोजना 50 से 60 मामले आते हैं। हर साल 15 सौ और 2 हजार मुकदमे दर्ज होते हैं। वहीं, हर साल करीब 10 हजार लोग सूदखोरी से प्रताड़ित होते हैं।

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