जनसम्पर्क विभाग ने लागू की न्यूज़ वेब पोर्टल के लिए नयी विज्ञापन नीति



मध्यप्रदेश जनसम्पर्क विभाग ने न्यूज़ वेब साइट/ न्यूज़ वेब पोर्टल पर विज्ञापन हेतु नयी नीति निर्धारित कर दी है | अभी तक न्यूज़ वेब साइट/ न्यूज़ वेब पोर्टल को सरकार की ओर से वर्ष 2007 में बनी नीति के अनुसार विज्ञापन दिए जाते थे परन्तु अब अब 2020 में संशोधन कर नई नीति निर्धारित की गयी है | जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नयी नीति की जानकारी पत्रकारों को दी |

ये होंगी शर्ते
5000 माह यूजर से कम न हो
न्यूज़ वेबसाइट या पोर्टल में सक्रिय पत्रकारों को ही लाभ मिलेगा
पहले अधिकतम राशि 50 हज़ार थी, अब 1 लाख
प्रोत्साहन राशि साल में 3 बार दी जाएगी
आवेदन करनेसॉफ्टवेयर के ज़रिए मोनिटरिंग होगी
श्रेणी 30 दिन के भीतर
5 हज़ार से 20 हज़ार यूजर पर 15000 रुपये तक के विज्ञापन
20 से 50 हज़ार यूजर 25000 रुपये तक के विज्ञापन
1 लाख से 3 लाख तक यूजर होने पर 60 हजार तक के विज्ञापन
3 लाख से अधिक यूजर होने पर 1 लाख तक के विज्ञापन
वेबसाइट सुबह 7 से 10 बजे तक हर 5 घंटे में अपडेट होती रहना चाहिए
जिस श्रेणी में पात्रता आएगी, उसी के आधार पर विज्ञापन मिलेगा।

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