सीहोर - प्रवासी श्रमिकों के लिए आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले


प्रवासी श्रमिकों के हुनर को संभावित नियोजकों की आवश्यकता से जोड़ने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल rojgarsetu.mp.gov.in प्रारंभ किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किए जाने के संबंध में भी मप्र शासन के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा संभावित तथा लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ यांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण श्रम विभाग द्वारा उद्योग संभावित नियोक्ताओं तथा ठेकेदारों से रिक्तियां भी पोर्टल पर प्राप्त की जा रही है।

प्रदेश के संबल योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक तथा अन्य प्रदेशों से लौटे मध्यप्रदेश के श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के चिन्हित जिलों में रोजगार मेंलों का आयोजन किया जाना है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय रोजगार मेला समिति द्वारा रोजगार मेंलों के आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देशो का पालन करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय रोजगार मेला समिति की संरचना इस प्रकार की जाएगी। जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत समन्वयक, महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, प्रबंधक एकेवीएन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन तथा आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका अधिकारी समिति में सदस्य रहेंगे। इसी प्रकार महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, पीआययू लोक निर्माण विभाग, एसई/डीई एमपीईबी, सहायक आयुक्त श्रम/जिला श्रम पदाधिकारी, उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल समिति में सदस्य तथा जिला रोजगार अधिकारी (जिन जिलों में जिला रोजगार अधिकारी पदस्थ नहीं है वहां पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र) समिति में सदस्य सचिव रहेंगे। गठित समिति द्वारा सभी विभागों के समन्वय से रोजगार मेलों का आयोजन जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाना है। जिन जिलों में अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मेले आयोजित किए जाऐंगे। जिला स्तर पर रोजगार मेला आयोजन की तिथियां कलेक्टर द्वारा विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर नियत किए जाएंगे।

रोजगार मेलों के आयोजन के लिए मॉड्यूल का निर्माण- एनआईसी द्वारा रोजगार सेतु पोर्टल पर रोजगार मेलों के आयोजन के लिए मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। जिला समिति जिला उद्योग केन्द्र तथा उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य में तथा अन्य राज्यों में उद्योगो, संभावित नियोक्ताओं, ठेकेदारों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें रोजगार सेतु पोर्टल से अवगत कराएंगे तथा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने एवं रिक्तियां दर्ज करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिला समिति द्वारा मेले की तिथि विभाग से सहमति प्राप्त कर एवं आयोजन स्थल तय कर रोजगार सेतु पोर्टल पर दिनांक एवं स्थल का विवरण अपलोड किए जाने के निर्देश दिए है। साथ ही आवश्यकता अनुसार दो या तीन जिले आपसी समन्वय से एक ही स्थल पर मेले का आयोजन कर सकते है परन्तु श्रमिकों के मोबलाईजेशन, आवगमन, भोजन, मेले के दस्तावेजीकरण, फॉलोअप की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले की पृथक रहेगी।

उद्योगों, संभावित नियोक्ताओं तथा ठेकेदारों को अपनी रिक्ति को पंजीकृत करने तथा भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए पोर्टल द्वारा ईमेल तथा एसएमएस ट्रिगर किया जाएगा। रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण एवं रिक्तियों की अद्यतन स्थिति दर्ज करने के लिए उद्योगो, संभावित नियोक्ताओं, ठेकेदारों को सामान्यतः तीन दिन का समय दिया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा उद्योगों, संभावित नियोक्ताओं एवं ठेकेदारों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामांकित किया जाएगा। जिला कलेक्टर, जिला समिति, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी पंजीकृत उद्योगों, संभावित नियोक्ताओं, ठेकेदारों की संख्या तथा उनके द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट की गई रिक्तियों की संख्या देख सकता है। उद्योगो/संभावित नियोक्ताओं/ठेकेदारों द्वारा की गई मांग के अनुरूप पोर्टल द्वारा उन्हें कौशल के आधार पर वर्गीकृत कर मांग एवं उपलब्ध कुशल श्रमिकों का प्रारंभिक मिलान किया जाएगा।

श्रमिकों को एसएमएस से दी जाएगी रोजगार मेले की सूचना- प्रत्येक श्रमिक की यूनिक पंजीकरण संख्या उन्हें एसएमएस के माध्यम से प्रदान कर मेले की सूचना दी जाएगी तथा रोजगार मेले के दिवस पंजीयन क्रमांक ही श्रमिकों की पहचान संख्या होगी। स्थानीय पंचायत के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर श्रमिकों का मोबालाईजेशन किया जाएगा।

डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एवं फॉलो-अप- पोर्टल पर रोजगार मेले के आयोजन दिवस को ही आवश्यक जानकारी अंकित की जाएगी। जिसमें उद्योगों, संभावित नियोक्ताओं, ठेकेदारों की उपस्थित, श्रमिकों की पंजीयन संख्या के आधार पर उपस्थिति सूची तथा श्रमिकों की चयन सूची शामिल है। रोजगार मेले के आयोजन से संबंधित दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संधारित कर समस्त दस्तावेज जिला स्तर पर संधारित किए जाएंगे। नियोजकों एवं श्रमिकों से 15 दिन के अंतराल पर कॉल सेंटर के माध्यम से तथा 05 प्रतिशत भौतिक सत्यापन द्वारा न्यूनतम 03 माह तक फॉलोअप तथा रोजगार सेतु पोर्टल पर आनलाईन ट्रेकिंग सुनिश्चित की जाएगी।

कोरोना वासरस की रोकथाम हेतु सावधानियॉ- कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत शासन स्वास्थ्य मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन तथा संबंधित जिला प्रशासन द्वारा तत्समय जारी समस्त दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। मेला स्थल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कोरोना काउंटर लगाया जाएगा एवं एसओपी अनुसार उचित अंतराल पर मेले स्थल को सेनेटाईज किया जाएगा। आवश्यक होने पर श्रमिकों को मास्क/ग्लब्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले में उपस्थित सभी अधिकारी, कार्यकर्ताओं, नियोजकों, श्रमिकों तथा समस्त प्रतिभागियों की थर्मल स्कैनिंग की जाना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। मेले के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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