मतदान के दिन केवल प्रत्याशी को तीन वाहन चलाने की अनुमति होगी

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  मुरैना | विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत मुरैना जिले के विधानसभा क्षेत्र जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अम्बाह के लिये 03 नवम्बर 2...

 

मुरैना | विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत मुरैना जिले के विधानसभा क्षेत्र जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अम्बाह के लिये 03 नवम्बर 2020 को प्रातः 7 से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय 48 घण्टे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करें। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेष प्रसारित किये जायें। परिस्थितियों, दृष्टिगत रखते हुए तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिष्चित करने के लिए तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है। मुझे तदानुसार आदेश प्रसारित करने हेतु आकस्मिकता तथा पर्याप्त आधार विद्यमान होने की पूर्णरूपेण तुष्टि होती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घण्टें पूर्व से 1 नवम्बर से सांय 6 बजे से निम्नानुसार आदेश जारी किये है। 

जिसमें वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभायें नहीं होगी या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु घर-घर जाकर जनसंपर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मतदान केन्द्रों पर भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। इस अवधि में पॉंच या पांच से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे। प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु लाये गये हैं। और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं तथा उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोडना होगा। धर्मशाला, लॉज, होटल, रिसॉर्ट, मैरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक किसी भी बाहरी व्यक्ति जो निर्वाचन संबंधी कार्य में संलग्न हो को अपने परिसर में नहंी ठहरायेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इसका पालन इन परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अर्न्तप्रदेशीय या अर्न्तराज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेंगे। 

पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलायेंगे तथा 1 नवम्बर सायं 6 बजे से 3 नम्बर तक तक घोषित शुष्क दिवसों का पूर्ण रूपेण पालन करायेंगे। कोई भी व्यक्ति 1 नवम्बर को सायं 6 बजे (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घंटे के पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। मतदान के समापन के लिए नियत समय के 48 घंटे के पूर्व किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहंी किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मी. की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झंडा, बैनर नहीं लगायेगा और न हीे लगाने का प्रयास करेगा। 

केवल मतदान के दिवस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 03) की अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी अन्य राजनैतिक व्यक्ति को किसी भी अन्य वाहन प्रयोक की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 05 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन में मूलतः (कलर्ड फोटोकॉपी नहीं) चिपकाकर प्रदर्शित करनी होगी। यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है तो उसको आवंटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, एजेंट किसी भी प्रकार से वोटरों का परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सीयों, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साइकिल, मिनी बस, साईकिल रिक्शा, साईकिल आदि पर लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मी. की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह स्वंय अपने या परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो उस स्थिति में भी वह प्रतिबंध लागू रहेगा। मतदान के दिन निजी वाहन जिनका निर्वाचन से संबंध नहीं है, अस्पताल वैन, एम्बूलेंस, दूध, पानी के टैंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल हेतु टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्तव्यबद्ध अधिकारी के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मी. की दूरी के भीतर निर्वाचन संबंधी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मी. में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सैल्यूलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियों किसी भी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होगी तथा सारी श्वेत पर्चीयां रहेंगी। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मी. के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यर्थी एक टेबल तथा दो कुर्सियां (बिना तम्बू के लगेंगी)। टेबिल पर एक बैनर 3 फुट x1.5 फुट का लगाया जा सकता है। बूथों में लगाये व्यक्ति अपने साथ अपना मतदाता पहचान पत्र रखेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मी. के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोडकर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो उस मतदान केन्द्र का मतदाता न हो मतदान अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक नियुक्त मतदान अभिकर्ता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रदर्शित करेगा। निर्वाचन के संचालन नियम 49-घ के तहत केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से प्रदर्षित करेंगे। मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करेंगे जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो। पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे FST, SST को 24 घण्टे प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ करेंगे। मतदान केन्द्र में पी.डब्ल्यू.डी. वोटर्स को उनकी व्हीलचेयर या ट्रायसायकिल को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी। पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान दिवस की शिकायतों के निपटाने हेतु ठोस तंत्र तथा शिकायत अनुवीक्षण तंत्र को चौबीसों घंटे प्रभावशील रखेंगे तथा 30 मिनट के भीतर शिकायतों का निराकरण करेंगे। यह आदेश 4 नवम्बर तक अपरान्ह 12 बजे तक लागू रहेगा।

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मतदान के दिन केवल प्रत्याशी को तीन वाहन चलाने की अनुमति होगी
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