रोहित यादव एवं गणेशा आदिवासी 12 मई को संबंधित न्यायालय में हाजिर हों

 

पीठासीन न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय अनु.जाति एवं अनु. जनजाति (अ.नि.) अधिनियम शिवपुरी श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा एससी/एसटी एक्ट में फरार वारंटी रोहित यादव एवं गणेशा आदिवासी को 12 मई तक संबंधित न्यायालय में हाजिर होने की अद्घोषणा धारा 82 जाफौ के अंतर्गत जारी की गई है।

रोहित पुत्र बल्लू उर्फ महेन्द्र यादव निवासी ग्राम जालमपुर थाना खनियाधाना ने भा.द.सं. की धारा 452,436,435,427,147,148,149,294,323,506बी ताहि.3(2)(111),3(2)(1अ), 3(2)(अ),3(1)य,3(1)द,3(1)ध, 3(2)5क एससी एसटी एक्ट के अधीन दण्डनीय एक राय होकर घर में घुसकर आग लगाकर नुकशान करने अश्लिल गाली देने मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त रोहित पुत्र बल्लू उर्फ महेन्द्र यादव निवासी ग्राम जालमपुर थाना खनियाधाना का मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप मे यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त रोहित पुत्र बल्लू उर्फ महेन्द्र यादव निवासी ग्राम जालमपुर थाना खनियाधाना का फरार हो गया है। इसलिये उद्धघोषणा की जाती है कि रोहित पुत्र बल्लू उर्फ महेन्द्र यादव निवासी ग्राम जालमपुर थाना खनियाधाना से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये अनन्य विशेष न्यायालय अनु.जाति/अनु.जनजाति(अ.नि.) अधिनियम शिवपुरी पर तारीख 12 मई को हाजिर हो। जबकि गणेशा पुत्र पम्बे आदिवासी निवासी ग्राम भरसूला थाना बामौरकलां ने भा.द.सं. की धारा- 420,120 बी, ताहि. 3(1)(एफ) एससी एसटी एक्ट के अधीन दण्डनीय धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त गणेशा पुत्र पम्बे आदिवासी निवासी ग्राम भरसूला थाना बामौर कलां का मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त गणेशा पुत्र पम्बे आदिवासी निवासी ग्राम भरसूला थाना बामौरकलां का फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से वचने के लिये अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिये उद्धघोषणा की जाती है उक्त गणेशा पुत्र पम्बे आदिवासी निवासी ग्राम भरसूला थाना बामौरकलां से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये अनन्य विशेष न्यायालय अनु.जाति/अनु. जनजाति(अ.नि.) अधिनियम शिवपुरी पर तारीख 12 मई 2021 को हाजिर हो।

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