मध्यस्थता विवादों के निराकरण की सरल प्रक्रिया है-प्रधान जिला न्यायाधीश



शिवपुरी, 10 सितम्बर 2022/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार मध्यस्थता कार्य योजना 2022 के अंतर्गत आज शनिवार को जिला न्यायालय स्थित अभिभाषक संघ कक्ष में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपस्थित अधिवक्तागण एवं जन सामान्य को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता द्वारा मध्यस्था के बारे में बताते हुए कहा कि मध्यस्थता विवादों के निराकरण की सरल प्रक्रिया है इसके माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण तरीके से अंतिम निराकरण होता है। साथ ही समय, श्रम व धन की बचत होती है और लंबी न्यायालय प्रक्रिया से पक्षकारों को मुक्ति मिलती है मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने से पक्षों के मध्य द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है जिससे उनके मध्य भाईचारा बना रहता है।

इसके साथ ही उक्त कार्यक्रम में श्रीमती अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी ने मध्यस्थता के बारे में बताते हुए कहा कि मध्यस्थता की कार्यप्रणाली एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है जहां दोनों पक्ष एक तीसरे निष्पक्ष मध्यस्थ के सामने विवाद और उससे जुड़े अपने हितों के बारे में एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं यह खर्चा रहित कार्यप्रणाली है क्योंकि इसमें विवाद का तुरंत समाधान हो जाता है और यदि किसी कारणवश समझौता नहीं होता है तो उस मामले को वापस न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है।

इस अवसर पर अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री शैलेंद्र समाधिया ने समस्त अधिवक्ताओं से अपील की कि मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने में सहयोग करें जिससे अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सज्जन सिंह सिसोदिया, जिला रजिस्ट्रार श्रीमती श्वेता मिश्रा उपस्थित रहे।

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