जिले के 30 व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध।


शिवपुरी, 1 अक्टूबर 2022/ नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) विभाग शिवपुरी द्वारा वरिष्ठ कार्यालय एवं जिला प्रशासन के निर्देशन मे दशहरा एवं दीपावली त्यौहार के अवसर पर चलाये जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत शिवपुरी जिले में विभिन्न संस्थानों की जांच कर 30 व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध नाप-तौल उपकरणों एवं पैकबंद वस्तुओं में अनियमितता पाई जाने के कारण नाप-तौल अधिनियम तथा पैकेज वस्तुऐं नियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

उक्त कार्रवाई के अंतर्गत 9 व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध पैकेज पर नियमानुसार घोषणाऐं अंकित नहीं पाई जाने एवं 14 व्यापारिक संस्थानों के द्वारा नाप-तौल उपकरणों का नियमानुसार समय पर सत्यापन नहीं कराये जाने तथा 07 व्यापारिक संस्थानों के विरूद्ध सत्यापन से संबंधित दस्तावेज नहीं रखने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

इन संस्थानों में किराना फुटकर एवं थोक व्यापारी, हार्डवेयर, मशीनरी स्टोर, अनाज व्यापारी एवं अन्य संस्थान शामिल हैं।

निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी ने सभी व्यापारियों मे आग्रह किया है कि वे अपने संस्थानों में उपयोग में लाये जा रहे नाप-तौल उपकरणों का समय सीमा में सत्यापन करा लेवें एवं अपने संस्थान पर उन्हीं पैकेटों का विक्रय करें जिस पर कीमत, वजन, निर्माण का माह एवं वर्ष, निर्माता एवं पैकर का पूर्ण पता, कस्टमर केयर नम्बर अंकित हो। जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।


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