अनुपयोगी बोलेरो की नीलामी हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रण की अंतिम तिथि कल।


शिवपुरी, 26 अक्टूबर 2022/ जिला कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी के निष्प्रयोजित अनुपयोगी वाहन महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलेरो की नीलामी हेतु सीलबंद निविदायें 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक आमंत्रित की गई है। उक्त घोष विक्रय हेतु गठित समिति के समक्ष 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक नीलामी की जाएगी।

डिप्टी कलेक्टर श्री अंकुर रवि गुप्ता ने बताया कि जिस किसी को इस घोष विक्रय में उपस्थित होना हो वह निर्धारित शर्तों के अधीन उपस्थित हो सकता है। नीलामी होने वाले महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलेरो वाहन का पंजीयन क्रमांक एमपी 02-एवी-5382, वाहन का क्रय वर्ष 2014 एवं अपसेट मूल्य 80 हजार रुपए है। वाहन की नीलामी प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा शिवपुरी के द्वारा संचालित की जाएगी। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक निविदाकार को नीलामी से पूर्व निविदा के साथ उक्त वाहन के लिए 5 हजार की अमानत राशि कलेक्टर के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का मूल बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के बाद नियमानुसार रिलीज की जाएगी। उक्त वाहन की निविदा अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त निविदायें 28 अक्टूबर को सायंकाल 4 बजे तक गठित समिति द्वारा निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। इस समय निविदाकार/ प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा, अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। निर्धारित अपसेट मूल्य से कम दर की निविदा प्राप्त होने पर मान्य नहीं की जाएगी। वाहन की नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम राशि की निविदा वाले व्यक्ति को वाहन नीलामी की आधी राशि तत्काल जमा करना होगी तथा शेष राशि नीलामी के अनुमोदन उपरांत तीन दिवस के भीतर नजारत शाखा में जमा कर वाहन उठाना होगा। नियमानुसार समयावधि में राशि जमा नहीं करने की दशा में जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी एवं शेष राशि बतौर भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल की जाएगी। वाहन जिस स्थिति में है यथास्थिति में नीलाम किया जाएगा। वाहन का निरीक्षण कार्यालय स्थल पर कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। कलेक्टर शिवपुरी को निविदा स्वीकार करने एवं अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी को बिना कारण बताये रोकने का अधिकार होगा। घोष विक्रय के संबंध में किसी भी बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर शिवपुरी का होगा जो सर्वमान्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उक्त संबंध में उठाई गई आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। वाहन खरीददार स्वयं वाहन उठायेगा तथा अपने पक्ष मे पंजीयन आदि पर होने वाला व्यय वहन करेगा, शासन द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जाएगा। वाहन खरीददार जिला परिवहन कार्यालय से शासकीय वाहन नम्बर के स्थान पर निजी नम्बर पंजीयन की कार्यवाही स्वयं करेगा, शासकीय वाहन के नम्बर का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा।


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