संपूर्ण जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में अमानक स्तर के विद्युत तार (केबिल) का उपयोग प्रतिबंधित

शिवपुरी/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने शिवपुरी जिला अंतर्गत कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने के लिए शिवपुरी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी सीमा क्षेत्र अंतर्गत अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के विद्युत तार (केबिल) का उपयोग प्रतिबंधित किया है।

जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिलांतर्गत अवैधानिक विद्युत का प्रयोग करने में सफेद तार का प्रायः उपयोग किया जाता है, जो कि मानक स्तर का न होकर घटिया गुणवत्ता का होता है एवं अन्य रंगों के तार भी मानक स्तर के नहीं होते हैं तथा विद्युत बिल की बकाया राशि के कारण कनेक्शन विच्छेदित करने पर एवं ट्रांसफॉर्मर पर बकाया राशि होने की स्थिति में न बदलने के कारण भी विच्छेदित किये जाते हैं। उसमें लम्बी-लम्बी दूरियों में कच्चे तार (सफेद तार) अमानक स्तर के उपयोग किये जाते हैं। जिसमें विद्युत दुर्घटनायें होने की संभावना बनी

रहती है। अविकसित कॉलोनी में भी कच्चे सफेद तार लम्बी-लम्बी दूरियों में अमानक स्तर के उपयोग होते हैं, क्योंकि वहां लाईनों पर आधारभूत संरचना नहीं है। जिस कारण जानमाल की हानि होने की प्रबल संभावना सदैव बनी रहती है एवं राजस्व की अत्यधिक हानि होती है। इस हेतु उक्त तारों को प्रतिबंधित करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, महाप्रबंधक, एस.ई., तथा ए.ई. विद्युत विभाग जिला शिवपुरी को अधिकृत किया जाता है।                                                                                                                   


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