बोरबेल/ट्यूबवेल के होल (गड्डा) को बंद किये जाने हेतु धारा 144 के अंर्तगत आदेश जारी

अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री जी. एस.धुर्वे द्वारा जिला अशोकनगर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत बोरबेल/ट्यूबवेल के होल (गड्डा) को बंद किये जाने हेतु प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से सम्पूर्ण जिला अशोकनगर की राजस्व सीमाओं में बोरबेल/ ट्यूबवेल के गड्डे/होल को तत्काल बंद करेगा । जिले की सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्रों में फसल की नरवाई को जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।बोरवेल खनन के उपरांत वोरवेल के होल (गड्डा)/केसिंग पाईप को खुला छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।यदि संबंधित के द्वारा ऐसा किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में समयाभव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है । यह आदेश सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से सर्व-साधारण को अवगत कराया जा रहा है । इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति / संगठन/संस्था/ समूह पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा। उल्‍लेखनीय है कि जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवदेन अनुसार बोरबेल/ ट्यूबवेल के खुले हुए गड्डों से हमेशा जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। बोरबेल / ट्यूबवेल के मालिकों के द्वारा बोरबेल / ट्यूबवेल में पानी की कमी या उपयोगिता न होने के बाद बोरबेल/ट्यूबवेल के होल को अक्सर खुला हुआ छोड़ दिया जाता है। जिससे बोरवेल के गड्डों में बच्चों के गिरने से दुर्घटना की स्थिति निर्मित होती है। जिले में ऐसी स्थिति की रोकथाम के लिए ऐसे सभी बोरबेल/ट्यूबवेल के होल (गड्डा) को तत्काल बंद कराया जाना आवश्यक है। जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित करने की अनुशंसा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के द्वारा की गई है ।

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