पूर्व नपाध्यक्ष मुन्नालाल बीपीएल राशन कार्ड मामेल में हुए दोष मुक्त



शिवपुरी- नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवाह को न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी (म.प्र.) पीठासीन न्यायाधीश-अजय कुमार सिंह के द्वारा प्रकरण की सुनवाई उपरांत मामले में दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में पूर्व नपाध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवाह की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश गुप्ता के द्वारा की गई।

स्मरणीय है कि पूर्व नपाध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवाह पर धारा 467 भादसं के अंतर्गत आरोप था कि उनके पास एक ही समय में दो BPL तथा एक एपल राशन कार्ड था। इतना ही नहीं तो मुन्नालाल कुशवाह के एक बीपीएल कार्ड में जिसमें उनका सिंगल नाम था, मार्च 2014 से दिसम्बर 2015 तक 5 किलो प्रतिमाह के हिसाब से 115 किलो खाद्यान्न प्राप्त किया गया था। इसी प्रकार दूसरे BPL राशन कार्ड से भी, जिसमें उनके परिवार के सात सदस्य भी शामिल थे, मार्च 2014 से दिसंबर 2015 तक की अवधि में 670 किलो खाद्यान्न प्राप्त किया गया। इस अवधी में मुन्नालाल पर सामान्य एपीएल राशन कार्ड भी था। जबकि स्वयं पूर्व नपाध्यक्ष यह भलीभांति जानकारी रखते थे कि किसी व्यक्ति को एक समय में एक ही राशनकार्ड प्रभाव में रह सकता है, उसके बाद भी उनके द्वारा उपरोक्त तीन-तीन राशनकार्डों को एक साथ गतिमान रखा गया। 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मामला प्रकाश में आने के बाद यह मामला मीडिया जगत में अखिल भारतीय स्तर तक चर्चित रहा। इतना ही नहीं तो नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें जेल की हवा भी खाना पड़ी। किन्तु आज विद्वान न्यायाधीष महोदय ने श्री मुन्नालाल कुशवाह को भादसं की धारा 420,471,120-बी और 201 के अंतर्गत तथा सह अभियुक्त राजेश कुशवाह को भादसं की धारा 420,467,471,120-बी के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से मुक्त कर दिया। 

इस पूरे मामले में प्रकरण सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी (म.प्र.) पीठासीन न्यायाधीश-अजय कुमार सिंह के द्वारा निर्णय पारित किया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपी मुन्ना लाल कुशवाह के विरूद्ध यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 23.12.2015 को स्वयं के या अपने अपने परिवार के सात सदस्यों के नाम से नगर पालिका शिवपुरी के माध्यम से बीपीएल कार्ड निर्मित किया अथवा कराया ।

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