उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधक एवं सहायक विक्रेता पर एफआईआर दर्ज

 

पिछोर अनुविभागीय दंडाधिकारी अरविंद शाह द्वारा अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद भी समिति प्रबंधक द्वारा जवाब संतोषजनक नहीं देने पर खनियाधाना कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयदीप सिंह ने प्रबंधक विक्रेता जगन्नाथ लोधी निवासी ममरोनी एवं सहायक विक्रेता पुष्पेंद्र लोधी ग्राम पोटा ममरोनी तहसील खनियाधाना के विरुद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 /7 आईपीसी की धारा 409 एवं 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान ममरोनी जो कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था झालोनी के द्वारा संचालित थी। कुछ समय पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था झालोनी से निलंबित कर शासकीय उचित मूल्य की दुकान ममरोनी को प्राथमिक वनोपज संस्था लखारी से अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से संलग्न किया गया था। एसडीएम द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था झालोनी के प्रबंधक से खाद्यान्न चार्ज एवं अन्य चार्ज संबंधी जानकारी मांगी गई, तो वह जानकारी सही तरह से नही दी गई। साथ ही पीओएस मशीन में प्रदर्शित मात्रा में खाद्यान्न का संपूर्ण व्योरा नहीं दिया गया। पिछोर एसडीएम द्वारा अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद भी समिति प्रबंधक द्वारा जवाब संतोषजनक नहीं देने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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