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शिवपुरी में कचरा भी टैक्स के दायरे में!


शिवपुरी। नगर पालिका परिषद शिवपुरी की साधारण सम्मिलन बैठक में दिनांक 22 नवंबर 2024 को पारित संकल्प क्रमांक 168 के तहत शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सेवा को सशुल्क कर दिया गया है। अब घरेलू, व्यवसायिक, संस्थागत और थोक कचरा उत्पादकों को कचरा उठान के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा।

नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार घरेलू भवनों के लिए 45 रुपये मासिक (540 रुपये वार्षिक) शुल्क तय किया गया है। वहीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में शुल्क निर्धारित किया गया है। दुकानों से 60 रुपये मासिक, मैरिज गार्डन से 60 हजार रुपये वार्षिक, क्लीनिक, स्कूल, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल, फूड स्टॉल और थोक कचरा उत्पादकों के लिए भी अलग-अलग दरें लागू होंगी।

थोक कचरा उत्पादकों से प्रतिदिन 100 किलोग्राम तक कचरा उत्पन्न करने पर 900 रुपये मासिक तथा 100 से 300 किलोग्राम तक कचरा उत्पन्न करने पर 1800 रुपये मासिक शुल्क वसूला जाएगा। मांस एवं मछली विक्रेताओं से 900 रुपये प्रतिमाह, फूड स्टॉल से 210 रुपये प्रतिमाह लिए जाएंगे। सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रमों में कचरा गाड़ी खड़ी करने पर 500 रुपये प्रति चक्कर शुल्क तय किया गया है।

निर्माण एवं विध्वंस सामग्री के लिए मांग अनुसार कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका शुल्क 500 रुपये प्रति चक्कर होगा। स्वयं के वाहन से ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा डंप करने पर 3000 रुपये प्रतिमाह या 100 रुपये प्रति वाहन शुल्क लिया जाएगा। वहीं एफएसटीपी में डिस्लजिंग वाहन खाली करने पर 250 रुपये प्रति चक्कर शुल्क निर्धारित किया गया है। कुल देय राशि पर 10 प्रतिशत अधिभार भी लागू रहेगा।

नगर पालिका का कहना है कि इस व्यवस्था से शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा, वहीं नागरिकों से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे स्वच्छ शिवपुरी के निर्माण में सहयोग करें।

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