म.प्र.- मतदाता सूची में 26 दिसम्बर से दावे/आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूर्ण करने वालों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत की जाएगी।

निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर, 2018 को किया जावेगा। दावे एवं आपत्तियां बीएलओ के माध्यम से 25 जनवरी, 2019 तक लिये जायेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 11 फरवरी, 2019 तक किया जावेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 को किया जावेगा। इसी मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा निर्वाचन का कार्य किया जावेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राव ने राजनैतिक दलो को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में अवगत करवाया। साथ ही राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वह भी प्रत्येक मतदान केन्द्र में बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त करें, जिससे मतदाता सूची के शुद्धिकरण में पारदर्शिता एवं अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सके।

श्री राव ने सभी मतदाताओं से अपील है कि वह भी स्वयं का नाम मतदाता सूची में इंद्राज होने की पुष्टि करें। साथ ही किसी भी प्रकार के संशोधन आदि के लिये संबंधित बीएलओ को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। सामान्य मतदाता, आयोग की बेवसाईट www.nvwp.in में जाकर स्वयं का नाम मतदाता सूची में ढूंढ सकता है और मोबाईल फोन के द्वारा 51969 नम्बर पर SMS सुविधा से भी अपने नाम तथा मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिये MP EPIC < मतदाता का epic number> दर्ज कर 51969 में एसएमएस भेजना होगा।

संक्षिप्त पुनरीक्षण में सभी पात्र मतदाता जो 01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है तथा किन्ही कारणो से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट गया हो या मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित हो गया हो, ऐसी स्थिति में इन सभी मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी।

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