मत्स्याखेट, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध आज से मत्स्याखेट करने पर होगी कानूनी कार्यवाही

शिवपुरी, 15 जून 2016/ 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों में प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट, विक्रय एवं परिवहन तथा विनिमय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 

कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने मध्यप्रदेश मत्स्य उद्योग अधिनियम 1948 की धारा 03 के तहत बनाए गए म.प्र.नदिए नियम 1972 के नियम 3(2) के तहत जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध किया है। इस अवधि में मत्स्याखेट, विक्रय एवं परिवहन तथा विनिमय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मत्स्याखेट, विक्रय एवं परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें एक वर्ष का कारावास एवं 05 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जाएगा।

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