गुना - पैरालीगल वॉलेंटियर्स को दिया कानून का प्रशिक्षण

गांवों तक में कानूनी प्रक्रिया एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से आमलोगों को परिचित कराने हेतु तैनात किए जाने वाले पैरालीगल वॉलेंटियर्स को यहां न्याय सेवा सदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 18 पैरालीगल वॉलेंटियर्स सम्मिलित हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रोमिसरी नोट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लोक अदालत, ए.डी.आर.संकल्पना, निःशुल्क विधिक सहायता व अन्य शासकीय योजनाओं के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि वे किस तरह आम लोगों को कानूनी प्रक्रिया एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि वे सरल एवं आम बोलचाल की भाषा में आमलोगों को जानकारी दें।

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम वर्मा ने एफ.आई.आर., जमानत, बंदियों के अधिकार, अभियुक्तों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता एवं मीडिएटर श्री नगेन्द्र गौड़ ने हिन्दु विधि, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 125 सी.आर.पी.सी. के संबंध में जानकारी दी।

अधिवक्ता श्रीमती रूप किरण कौर ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मोटर दुर्घटना अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित कानूनों की प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी। अधिवक्ता श्री सतीष श्रीवास्तव ने श्रम विधि, बंधुआ मजदूर विधि, राजस्व विधि पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षणार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं और उनसे लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षणार्थियों में सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, अमित कुमार, राजीवर यादव, वीरसिंह यादव, वीरन सिंह लोधा, हेमराज बैरागी, राजकुमार लोधा, शैलेन्द्र रघुवंशी, सोनू सहरिया, रामवीर कुशवाह, दीपक अग्रवाल, पवन कुमार कुशवाह, शिवचरण लोधा, भगवान सिंह किरार, जगभान सिंह, अरूण रघुवंशी, संजय बैरागी एवं पवन शर्मा शामिल हैं

एक टिप्पणी भेजें

एक टिप्पणी भेजें