शिवपुरी पुलिस द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत 08 डीजे लेपटोप एवं अन्य सामग्री की जप्त

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री गजेन्द्र सिंह कंवर के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की परीक्षओं को मद्येनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर थाना कोतवाली द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 1. कंट्रोल रूम के सामने से मुस्कान डीजे संचालक दिलीप धाकड़ पुत्र गोपाल धाकड़ निवासी माधव नगर से लेनेवो कंपनी का लैपटॉप एवं एक बड़ा स्पीकर 2. मिलन वाटिका से मुस्कान डीजे संचालक तरुण ओझा पुत्र रमेश ओझा निवासी झांसी तिराहा से लेनेवो कंपनी का लैपटॉप एवं आहूजा कंपनी का बड़ा स्पीकर 3. ग्वालियर बायपास के पास लस्करी गार्डन के सामने से अमित डीजे संचालक अमित शाक्य पुत्र राजू शाक्य निवासी काली माता मंदिर फिजिकल रोड से एक लैपटॉप एवं एक बड़ा स्पीकर 4. ग्वालियर बायपास से शंकर डीजे संचालक बंटी लखेरा पुत्र केशव प्रसाद निवासी नरसिंह मंदिर के पास टेकरी से एक लैपटॉप एवं बड़ा स्पीकर 5. राधिका पैलेस से सुपर टाइगर डीजे संचालक प्रदीप कुशवाह पुत्र मोहन कुशवाहा निवासी पंचायत बगीचा से एक लैपटॉप एवं स्पीकर 6. पोहरी बस स्टैंड के पास से राधिका डीजे संचालक महेंद्र धाकड़ पुत्र रघुवीर दास निवासी मनोहर से एक लैपटॉप एवं स्पीकर 7. पोहरी बस स्टैंड के पास से बीएन डीजे संचालक विक्रम बाथम पुत्र ओमप्रकाश निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी से लैपटॉप एवं स्पीकर 8. जल मंदिर से जय महाकाली डीजे संचालक मनोज जाटव पुत्र भगवान लाल जाटव निवासी शक्तिपुरम खोड़ा से लैपटॉप एवं स्पीकर जप्त कर उक्त डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) के तहत कार्यवाही की गई।

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