मैरिज गार्डन संचालकों और डीजे वालों को कलेक्टर एसपी के निर्देश निर्धारित समय के बाद न बजाएं डीजे
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शहर में जितने भी मैरिज गार्डन हैं, उनके संचालक यह ध्यान दें कि नियमों के तहत मैरिज गार्डनों का संचालन होना चाहिए, अन्यथा संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। किसी आयोजक को भी मैरिज गार्डन बुकिंग के दौरान पूरे नियमों की जानकारी दें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने मैरिज गार्डन संचालकों को दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि मैरिज गार्डन में पार्किंग की व्यवस्था करें। किसी भी विवाह समारोह या अन्य कार्यक्रम के कारण रोड पर जाम नहीं लगना चाहिए। बाईपास बनने से शहर से ही ट्रैफिक निकलेगा और मैरिज गार्डन में विवाह समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों के कारण रोड पर पार्किंग की जाती है जिससे जाम की स्थिति निर्मित होती है इसलिए सभी मैरिज गार्डन संचालक अपने अपने गार्डन में पार्किंग की व्यवस्था कर ले।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया एवं जिले में चल रहे विभिन्न मैरिज गार्डनों के संचालक अथवा उनके प्रतिनिधि, डीजे वाले एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने निर्देश दिए हैं कि मैरिज गार्डन संचालक और डीजे वाले यह ध्यान रखें कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, नहीं तो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। सभी उसका पालन करें। उन्होंने कहा है कि आगामी माह में बोर्ड परीक्षाएं हैं। इसलिए शादी समारोहों में निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।
बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग के साथ काम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ मैरिज गार्डन संचालक भी नियमानुसार काम करें। अपने गार्डनों में पार्किंग व्यवस्था के लिए लोगों को तैनात करें। क्योंकि शादी समारोह के समय गार्डनों में पर्याप्त प्रबंधन न होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। संचालकों की भी जिम्मेदारी है कि वे पर्याप्त व्यवस्था बनाएं।
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शिवपुरी
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