भूसा चारा के परिवहन में रहेगी छूट

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने पशु आहार, पशु आहार के घटक, हराचारा तथा सूखे चारे के परिवहन को लाॅकडाउन से मुक्त किया है। सूखा चारा, हराचारा का परिवहन पशु पालको तथा गौशालाओं के संचालकों के द्वारा भी जिले में या जिले के बाहर किया जाता है। जिले के अंतर्गत इन शर्तों के साथ भूसा चारा के परिवहन में छूट प्रदान की जाती है। जिसके तहत भूसे चारे का अत्याधिक भण्डारण नहीं करेंगे, भूसाचारा बहुत पुराना नहीं हो, परिवहन के समय अधिक लोगों की भीड़ नहीं हो, भूसा संक्रमित न हो। इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। पशु आहार को बनाने हेतु उपयोग में आने वाले समस्त घटक जैसे मक्का, राईस ब्रान, खली, चुनी, सूखा चारा, हराचारा को भी मुक्त माना जाएगा।

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