इंदौर - माल वाहक वाहनों के संबंध में संशोधित आदेश


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने ट्रांसपोर्ट नगर, लोहा मण्डी (अग्रसेन चौराहे) में माल वाहक वाहनों की आवाजाही के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। ट्रांसपोर्ट नगर , लोहा मंडी (अग्रसेन चौराहे) में आने वाले बड़े लोडिंग वाहनों की अनुमति सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक की गई थी। इसे संशोधित करते हुये इस क्षेत्र में बड़े लोडिंग वाहनों की अनुमति सुबह 4 से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी तथा शेष समय में इस गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है।

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