भिंड - कलेक्टर ने किये तीन कंटेनमेंट एरिया घोषित


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा ग्राम गोअर खुर्द मजरा विजयराम का पुरा तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में कृषि भूमि एवं वार्ड क्र.11 शिवहरे का पुरा भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम में आबादी, उत्तर में गौरी से बस स्टेण्ड रोड एवं दक्षिण में रोड आबादी, वार्ड क्र.10 थापक मौहल्ला गोरमी जिला भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में आबादी को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है। म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एव 71(2) मे निहित शक्तियों का उपयोग कर ग्राम गोअर खुर्द मजरा विजयराम का पुरा तहसील भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में कृषि भूमि एवं वार्ड क्र.11 शिवहरे का पुरा भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम में आबादी, उत्तर में गौरी से बस स्टेण्ड रोड एवं दक्षिण में रोड आबादी तथा वार्ड क्र.10 थापक मौहल्ला गोरमी जिला भिण्ड जिसकी चतुर सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में आबादी को सील कर कंटेनमेंट ऐरिया घोषित की गई है।

कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना होगा। कन्टेंमेंट ऐरिया से एक किमी. की परिधि को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पेथालॉजिस्ट, माईकोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाइल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाम्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी।

फं्रटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एमपीडब्ल्यु.-टीबी एचव्ही) टीम वाईस एपीसेन्टर से जानकारी लेकर आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रति दिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द, एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संकमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकें। जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के ट्ररू कॉन्टेक्ट को-14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें। नगर पालिका के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को मेडिकल ऑफिसर आर आर टी द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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