श्योपुर - कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री श्रीवास्तव को जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र


चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने 10 जून 2020 को विभागीय कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सूचना कार्यपालन यंत्री पीएचई श्योपुर श्री संतोष श्रीवास्तव को नियत समय के पूर्व दी गई, किन्तु आप बिना पूर्व सूचना/अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहे, जिस कारण आपके विभाग के कार्यो की समीक्षा नही हो सकी। आपका यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवारही एंव उदासिनता को परिलक्षित करता है। जो एक लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरित होकर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (1)(2) व (3) का स्पष्ट उल्लंघन होने पर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने कार्यपालन यंत्री पीएचई श्योपुर श्री संतोष श्रीवास्वत को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि पत्र प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंन्दर कारण स्पष्ट कर,ें कि क्यो ने अपके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियम तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचीय प्रभाव से रोक जाने की अधिरोपित की जावे। नियत अवधि में उत्तर प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

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