शिवपुरी - रात्रि 8.30 बजे तक ही संचालित होंगे होटल एवं रेस्टोरेंट, यह रहेंगे नियम


कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जिले में संचालित होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों को खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। होटल एवं रेस्टोरेंट रात्रि 8.30 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस दौरान सभी होटल प्रबंधन को व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। होटल प्रबंधन को प्रवेश द्वार पर हाथ धुलाई या सेनेटाईजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना हैं। जिन्हें कोई भी लक्षण न हो, वहीं स्टॉफ एवं अतिथि या टूरिस्ट होटल में प्रवेश करें। सभी के लिए फेस कवर, मास्क आवश्यक है। मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेसिंग बना रहे। स्टॉफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है। जिससे किसी भी संक्रमण का खतरा न रहे। वह कर्मचारी जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित या कोई अन्य मेडिकल कंडिशन से ग्रसित हो, अपनी अतिरिक्त सावधानी रखे।

होटल के बाहर परिसर में भी गोले बनाए जाए

होटल के बाहर परिसर में स्थान चिन्हित कर गोले बनावें, जिससे कि पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी हो। जो अतिथि, होटल में ठहरने हेतु आ रहे हैं, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री साथ ही आईडी एवं स्वयं का घोषण पत्र रिसेप्शन पर देना होगा। होटल प्रबंधन द्वारा क्यूआर कोड, ऑनलाईन फार्म, डिजीटल पेमेंट, इ-वॉलेट बढ़ावा दिया जाय।

कंटेनमेंट क्षेत्र में न जाने की दें सलाह

होटल प्रबंधन अतिथियों को सलाह दें कि वह कंटेनमेंट क्षेत्र में न जायें। रूम सर्विसेज की सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। जो स्टाफ भोजन घर पहुंचाते हैं, उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग होटल प्रबंधन द्वारा किया जाने की व्यवस्था की जाए। खेल कूद, छोटे बच्चे के खेलने की जगह को बंद रखा जाये। एयर कंडीशन, वेटिलेशन, की मार्गदर्शिका सीपीडब्लयूडी की मानी जावेगी। जिसमें एयर कंडीशन के तापमान को 24 से 30 डिग्री सेल्यिसस पर रखा जाना होगा, एवं आर्द्रता पर निर्भर रहेगा कि एसी की रैंज 40 से 70 प्रतिशत की जाए, जिससे कि शुद्ध हवा की आवाजाही बनी रहे।

रेस्टारेट के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें

बैठक व्यवस्था इस प्रकार से हो कि रेस्टोरेंट में सामाजिक दूरी का पालन हो सके। डिस्पोजल मेन्यू के उपयोग की सलाह दी जाये। कपड़े के नेपकिन की जगह उच्च गुणवत्ता वाला पेपर नेपकिन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑर्डर देने की प्रक्रिया संपर्क रहित हो, एवं ई-वालेट्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गुफे सेवा की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उसमें सामाजिक दूरी बनाई जा सके।

होटल में सस्पेक्ट या कंफर्म केस निकलने पर इन बातों का ध्यान रखें

व्यक्ति को ऐसे कमरे में रखा जावे जहां वह दूसरों से अलग हो। व्यक्ति को चिकित्सक की देखरेख में रखा जाए। तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालय में संपर्क किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पोजिटिव प्राप्त हो तो रिस्क का मूल्याकंन हैल्थ अथोरिटी(जिला आरआरटी, चिकित्सक) द्वारा किया जाएगा।
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