श्योपुर - कार्यपालन यंत्री आरईएस इटोलिया को जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र
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चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर तालाब योजना में निर्माणाधीन सरोवर, जनपद पंचायत कराहल एवं अन्य निर्माण कें संबंध में आयोजित बैठक के दौरान श्योपुर के कार्यपालन यंत्री आरईएस श्री पातीराम इटोरिया द्वारा चाही गई जानकारी, तकनीकी रूप से प्रस्तुतिकरण संतोषजनक नही पाये जाने एवं अनभिज्ञता जाहिर की। जिस पर से उनको पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवारही एंव उदासिनता की श्रेणी मानते हुए मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (1)(2) व (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने कार्यपालन यंत्री आरईएस श्योपुर श्री पातीराम इटोरिया को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि पत्र प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंन्दर कारण स्पष्ट कर,ें कि क्यो ने अपके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियम तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचीय प्रभाव से रोक जाने की अधिरोपित की जावे। नियत अवधि में उत्तर प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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मध्यप्रदेश
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