तहसील शिवपुरी के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत पालतू पशुओं को खुले में छोड़ना प्रतिबंधित।


शिवपुरी, 22 सितम्बर 2022/ जन सामान्य की जान-माल की सुरक्षा एवं बचाव, वाहन आदि के एक्सीडेन्ट होकर जान-माल की हानि के मद्देनजर तहसील शिवपुरी के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत पालतू पशुओं को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी दिनेश चन्द्र शुक्ला द्वारा जारी आदेश के तहत मध्यप्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण शिवपुरी अनुविभाग सीमा क्षेत्र तहसील शिवपुरी में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत पालतू पशुओं को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

अनुविभाग शिवपुरी अन्तर्गत यह देखने में आया है कि नगरीय क्षेत्रों की रोड़ एवं हाई-वे पर आम नागरिकों के द्वारा अपने पालतू पशुओं जैसे गाय, बैल, सुअर एवं बकरियों को छोड़ देने के कारण वह रोड के मध्य बैठ जाते है अथवा रोड़ पर घूमते फिरते है जिसके कारण आये दिन आम नागरिक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे पालतू पशुओं को अन्यत्र दूरस्थ स्थानों पर छोड़ने की कार्यवाही की जाकर उसका हर्जा खर्चा संबंधित पशु मालिक से वसूल किया जाएगा।


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